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ट्रैफिक पुलिस नहीं छीन सकती आपके गाड़ी की चाबी ! ऐसा करने पर तुरंत बता दे ये नियम, जाने अपने अधिकार | Traffic Rules

Traffic Rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | People have now become more serious about traffic rules and are also following them. In such a situation, the drivers also have some rights, which is very important to know, otherwise the traffic police can make you ‘foolish’. Do you know that the traffic police cannot confiscate your vehicle keys and its papers? Along with this, other things also need to be taken care of.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : लोग अब ट्रैफिक नियमों को लेकर अधिक संजीदा हुए हैं और इनका पालन भी कर रहे हैं. ऐसे में वाहन चालकों के भी कुछ अधिकार हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है वरना आपको ट्रैफिक पुलिस ‘बेवकूफ’ तक बना सकती है. क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपके वाहन की चाबी और उसके कागजात जब्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अन्य चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है. (Traffic Rules)

 

यदि सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको ट्रैफिक पुलिस रोकता है तो मांगे जाने पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट दिखाना होगा. लेकिन इस दौरान आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है- (Traffic Rules)

 

1)- ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में होना चाहिए, यदि उन्होनें वर्दी नहीं पहनी है तो आप उनसे पहचान पत्र (ID) दिखाने के लिए पूछ सकते हैं. यदि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आपको ‘ID’ कार्ड दिखाने से मना करता है तो आपके पास अधिकार है कि, आप अपने दस्तावेज उन्हें न दिखाएं.

 

2)- मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, एक यातायात पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मांग सकता है. इसके लिए आपको अपना लाइसेंस (DL) उन्हें हैंडओवर करने के जरूरत नहीं है.

 

3)- यदि आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो फाइन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना आवश्यक है. इनमें से कुछ भी न होने पर पुलिस आपको दंडित नहीं कर सकती. (Traffic Rules)

 

4)- यदि पुलिस मौके पर चालान काटती है तो आपनी चालान की रसीद लेना न भूलें, यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है तो आपको भी चालान अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है. बिना रसीद के कोई भी लेन-देन कानूनी नहीं है.

 

5)- यदि ट्रैफिक पुलिस आपके किसी दस्तावेज़ को जब्त करने का निर्णय लेती है, तो उसकी भी रसीद भी मांगें. बिना रसीद के कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किया जा सकता है.

 

6)- बिना आपके अनुमति के पुलिस आपके वाहन की चाबी आपसे नहीं सकता है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि, पुलिस ने वाहन चालक के हाथों से या वाहन से चाबी ले ली है.

 

7)- यदि आप वाहन में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को ‘Tow’ (उठा) नहीं सकती है.

 

8)- यदि किसी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस किसी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार करती है, तो उक्त व्यक्तिक को सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा. इसके बाद पुलिस को अगले 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होगा. (Traffic Rules)

 

9)- पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामले में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

 

10)- आपको पुलिस से बहस करने से बचना चाहिए और सहयोग करना चाहिए. ध्यान रखें कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. यदि आपने अनजाने में कोई गलती की है, तो पुलिस को इसके बारे बताएं और वे आपकी बात सुनकर संभव है कि, ऐसे ही जाने दें. (Traffic Rules)

 

 

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