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जाति को लेकर अभद्र टिप्‍पणी करने पर कोर्ट ने वकील को सुनाई 6 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया | ऑनलाइन बुलेटिन

मुंबई | [कोर्ट बुलेटिन] | महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय एक वकील को कहासुनी के दौरान शख्‍स को उसकी जाति को लेकर अभद्र टिप्‍पणी करने के कारण 6 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने वकील पर जुर्माना भी लगाया है।

 

विशेष न्यायाधीश ए. एस भागवत (Special judge A. S Bhagwat) ने बुधवार को आरोपित वकील को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उसे 6 साल की कैद की सजा सुनाई और साथ 1,500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

 

वकील ने शख्‍स से उधार में लिया था एक लाख

 

इस मामले में सरकार की तरफ से पेश वकील ने रेखा हिवराले ( Rekha Hiwrale) ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने जुलाई, 2015 में पालघर जिले के खारीवाली गांव के रहने वाले वकील को एक लाख रुपये उधार में दिया था और वकील ने तय समय के भीतर ये पैसे नहीं चुकाए।

 

पैसे लौटाते वक्‍त वकील ने की गाली-गलौज

 

रेखा हिवराले न बताया, जब इन्‍हीं पैसों के सिलसिले में शिकायतकर्ता ने वकील से उनके आफिस में मुलाकात की, तो वकील ने उन्‍हें गाली देना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनकी जाति को लेकर भी अभद्र टिप्‍पणी की, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

 

इधर वकील की तरफ से पेश अधिवक्‍ता राजन सालुंके ने तर्क देते हुए कहा कि जमीन को लेकर चल रहे एक विवाद में उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है।

 

ऐसे मामले समाज के लिए हानिकारक: कोर्ट

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है आरोपी ने ऐसा गुनाह किया है जिससे समाज की शांति भंग हो सकती है और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसे हल्‍के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भी ऐसी चीजें होती रहेंगी। इनसे समाज का माहौल खराब होगा इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

 

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