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वकील की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, मुझे केस से हटाया जाए; विजय माल्या से नहीं हो पा रहा कोई संपर्क | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उन्हें एक मामले में विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने से हटाया किया जाए, क्योंकि उनका इस समय ब्रिटेन में रहने वाले शराब कारोबारी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

 

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से वकील ने कहा, ‘मैं इस मामले से हटना चाहता हूं। मुझे इस व्यक्ति से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। पीठ स्टेट बैंक के साथ मौद्रिक विवाद के संबंध में माल्या की ओर से दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी।’

 

बेंच ने वकील को मामले से हटाने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दे दी। उसे अदालत की रजिस्ट्री को माल्या के ई-मेल आईडी और वर्तमान आवासीय पते के बारे में सूचित करने के लिए कहा।

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में विजय माल्या को आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में 4 महीने कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भारत सरकार के अधिकारियों को देश में माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

 

2017 में अवमानना के दोषी करार

 

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला इस साल 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था।

 

शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दी थी।

 

क्या था मामला

 

आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर भेजने के बारे में कोर्ट से जानकारी छिपाने के चलते साल 2017 में शीर्ष न्यायालय ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया था। इस दौरान कोर्ट ने माल्या को 4 हफ्तों में ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगर माल्या ऐसा करने में असफल रहे, तो उनकी संपत्तियों को अटैच किया जाएगा।

 

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