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Kaamadhenu Pashu Beema Yojana | दो पशुओं पर मिलेगी 80 हजार तक की सहायता राशि, योजना का कैसे मिलेगा लाभ, जानें….

नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | Many types of schemes are being run by the government for the benefit of the farmers, from which they are getting benefits. Beneficial schemes like Agricultural Equipment Grant Scheme, Free Seed Distribution Scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana are being implemented for the farmers. Similarly, the government is also providing benefits to animal husbandry farmers through several schemes. In this episode, Chief Minister Kamdhenu Animal Insurance Scheme is being operated for animal rearing farmers. Under this scheme, farmers can get compensation of Rs 80,000 by getting their two milch bovine animals insured. Recently, the Rajasthan government has released the compensation amount for the farmers on the death of animals due to lumpy disease. With this, the farmers are compensated for the loss caused by the death of the animal.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना, फ्री बीज वितरण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना जैसी लाभकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी तरह पशुपालक किसानों को भी सरकार कई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। इसी कड़ी में पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने दो दुधारू गौवंशीय पशु का बीमा करवा कर 80 हजार रुपए का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी से पशुओं की मौत पर किसानों के लिए मुआवजा राशि जारी की है। इससे किसानों को पशु की मौत से हुई हानि की भरपाई की जाती है।

 

ऑनलाइन बुलेटिन के माध्यम से आज हम आपको मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक किसानों को कैसे लाभ मिलता है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में कैसे मिलेंगे 80 हजार रुपए

 

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक किसान जिन्होंने अपने दुधारू पशु का बीमा करवा रखा है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत पशुपालक किसान दो दुधारू पशु का बीमा करवा सकते हैं। यदि लंपी बीमारी से पशु हानि होती है तो किसान को दो पशुओं पर 80 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए पशुपालक किसानों को योजना के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें इस योजना के तहत पशु का बीमा करना होगा। खास बात यह है कि सरकार की ओर से आपके पशु का मुफ्त बीमा किया जाएगा। ऐसे में आपको दो पशु की मौत पर 80 हजार रुपए की सहायता बिना कोई प्रीमियम या पैसा खर्च किए सरकार की ओर से दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत पशु का मुफ्त बीमा किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के पशुपालक ही ले सकते हैं।

 

सीएम ने जारी की पशुपालकों को 175 करोड़ की मुआवजा राशि

 

हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन किसानों को मुआवजा राशि जारी की जिनके पशुओं की पिछले साल लंपी बीमारी से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के 41 हजार से अधिक किसानों को यह मुआवजा राशि जारी की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में लंपी बीमारी से पशुओं की मौत होने पर पशुपालक किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत पशुपालकों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया और किसानों को करीब 175 करोड़ का मुआवजा दिया गया।

 

इस राशि से पशुपालक किसान खरीद सकेंगे नया पशु

 

सरकार की ओर से पशुपालकों को मिली मुआवजे की राशि से किसानों को नया पशु खरीदने में सहायता मिलेगी। यदि किसी पशुपालक के दो दुधारू पशु की मौत लंपी बीमारी से हुई है तो उसे 80 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसमें पशुपालक कुछ पैसे अपने पास से मिलाकर नया पशु आसानी से खरीद सकेंगे। जैसे- किसी गाय की कीमत 70 हजार रुपए है और किसान को एक पशु की हानि पर 40 हजार मुआवजा मिला है। ऐसे में किसान को नई गाय खरीदने के लिए सिर्फ 30 हजार रुपए ही अपनी तरफ से लगाने होंगे। इस तरह इस योजना से पशुपालक किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा।

 

क्या है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना

 

राज्य सरकार ने अपने बजट 2023-24 के तहत पशुपालकों को दुधारू पशुओं की अकाल मौत के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से प्रत्येक पशुपालक किसान परिवार के लिए दो-दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रुपए तक प्रति पशु बीमा करवाया जाएगा। योजना के तहत 750 करोड़ की वार्षिक राशि खर्च करके 20 लाख से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा नि:शुल्क किया जाएगा। वहीं 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अधिकतम 200 रुपए प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा।

 

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

 

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए पशुपालकों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं

 

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड व जनआधार कार्ड
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का बैँक खाता वितरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर
  • पशु बीमा का फॉर्म

 

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में कैसे करें आवेदन

 

यदि आप पशुपालक है और आप भी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैम्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पशु का सरकार की ओर से मुफ्त में बीमा किया जाएगा। प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प 24 अप्रैल से शुरू किए गए थे जो 30 जून तक आयोजित किए जाएंगे। पशुपालक इस कैंप में जाकर फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए पशुपालक किसान अपने जिले के पशुपालन विभाग या महंगाई राहत कैम्प में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

 

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