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RBI ने इन 4 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर लेनदेन पर लगाईं रोक, जाने क्या होगा आपके पैसों का, यहां देखें डिटेल | RBI Canceled Banks License

RBI Canceled Banks License: ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The Reserve Bank of India is constantly taking action against financial irregularities and loss-making banks. Meanwhile, RBI has canceled the license of two more banks. With this, the central bank has canceled the license of four banks and banned their transactions. This time the Reserve Bank has canceled the license of Shree Sharda Mahila Sahakari Bank located in Tumkur, Karnataka and Harihareshwar Bank located in Satara, Maharashtra.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय अनियमितताओं और घाटे में चल रही बैंकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी बीच आरबीआई ने दो और बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने चार बैंकों का लाइसेंस रद्द कर उनके लेन-देन पर रोक लगा दी है. इस बार रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सतारा में स्थित हरिहरेश्‍वर बैंक के ख‍िलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है. (RBI Canceled Banks License)

 

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इन दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी. जिसके बाद इन दोनों कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द कर इन्हें बंद करने का आदेश दिया है. बता दें कि हरिहरेश्‍वर सहकारी बैंक को कारोबार बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है. इसी के साथ अब इस बैंक में ग्राहक न तो पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही पैसे निकाल पाएंगे. (RBI Canceled Banks License)

 

खाते दार के पास अब ये है विकल्प-

 

इन दोनों बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के बाद इन बैंकों के करीब 99.96 प्रत‍िशत जमाकर्ताओं यानी ग्राहकों को जमा बीमा एवं लोन गारंटी निगम (DICGC) से उनका कुल जमा मिल जाएगा. वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं (ग्राहकों) को डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी. वहीं परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को पा सकते हैं. जो जमा बीमा दावा राशि के तहत उन्हें मिल जाएगी. (RBI Canceled Banks License)

 

बैंकों का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कही ये बात-

 

आरबीआई की ओर से इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के बाद इन्हें बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया. इसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान भी शामिल है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इसलिए दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं. (RBI Canceled Banks License)

 

इससे पहले इन बैंकों का लाइसेंस हुआ था रद्द-

 

बता दें कि पिछले एक सप्ताह में आरबीआई ने चार बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था. इन दोनों बैंकों के भी तरह के कारोबार 5 जुलाई, 2023 से बंद कर दिए गए. र‍िजर्व बैंक के आदेश के बाद बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक न‍ियम‍ित के बैंक‍िंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए. इसके बाद 5 जुलाई से इन बैंकों का कारोबार भी बंद हो गया. (RBI Canceled Banks License)

 

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